चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई-बहनों के बीच शादी अवैध है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि फर्स्ट कजिंस (सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों) के बीच शादी गैरकानूनी होती है। अदालत ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है, जो उसकी रिश्ते की बहन है और ऐसा करना अपने आप में गैरकानूनी है। Marriage between first cousins ​​is illegal: Punjab and Haryana High Court Chandigarh. The Punjab and Haryana High Court has held that marriage between first cousins ​​(children of…

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