न्यायालय में श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

मथुरा। मथुरा में जिला जज की अदालत ने श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। बता दें कि श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग की जा रही है। साथ ही याचिका में ईदगाह को हटाने की भी मांग की गई है। इससे पहले सिविल जज की अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। अब जिला जज याचिका पर फैसला लेंगे।

Sri Krishna Virajman’s petition accepted in court, next hearing on 18 November

Mathura. The court of District Judge in Mathuram has accepted the petition of Shri Krishna Virajaman. The court has issued notice to all the parties and asked them to present their side. The next hearing of the case will be held on 18 November. Explain that Shri Krishna Virajman is demanding ownership of 13.37 acres of land of Shri Krishna Janmabhoomi. Along with this, the petition has also demanded removal of Idgah. Earlier, the civil judge’s court dismissed the petition. Now the district judge will decide on the petition.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। जिला जज ने जितने भी विपक्षी थे उन्हें नोटिस जारी किया है। मजिस्द पक्ष को जवाब देना है।

क्या है मामला?

हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बता रहा है और उसे हटाने की मांग कर रहा है। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर अपना स्वामित्व भी वापस मांग रहा है। दावा है कि इस समय जहां मस्जिद है, कभी वहां कंस का कारागार था और वहीं पर कृष्ण का मंदिर था। मुगलों ने इसे तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी।

मामले को लेकर मथुरा की सिविल जज कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की।

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