सरपंचों से पहले एमएलए और एमपी पर लागू ‘राइट टू रिकॉल’: हुड्डा

चंडीगढ़। ‘राइट टू रिकॉल’ का कानून हरियाणा सरकार ने सरपंचों के लिए लागू किया है। जिसपर लगातर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष लगातर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसको लेकर आगे आए हैं।

Right to recall applied to MLA and MP before sarpanches: Hooda

Chandigarh. Right to recall law has been implemented by the Haryana government for sarpanches. On which the opposition’s response has also started coming. The opposition seems to be questioning this decision of the continuing government. Now former Chief Minister and Leader of Opposition Bhupendra Singh Hooda has also come forward with this.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में सरपंचों से पहले सांसदों और विधायकों पर राइट टू रिकॉल का कानून बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार सही मायने में कुछ करना चाहती है और प्रदेश का विकास चाहती है, तो वह सबसे पहले इस कानून को एमएलए और एमपी पर लागू करे। ताकी प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो सके। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निजीकरण और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

वहीं दूसरी और इनेलो सुप्रीमो ने भी इस कानून पर तंज कस्ते हुए कहा कि ये कानून बासी कढ़ी में उबाल जैसा है। इस कानून को काफी पहले लागू किया जाना चाहिए था।

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