हरियाणा सरकार ने जारी किए जन्माष्टमी पर  मंदिर खोलने के आदेश

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल के अनलॉक-3 के दौरान जन्माष्टमी पर  मंदिर खोलने के आदेश जारी किए हैं।

Haryana government issue orders to open temple on Janmashtami

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन ने यह आदेश जारी किए हैं।

आदेश के मुताबिक मंगलवार की शाम से बुधवार की रात तक यह आदेश प्रभावी होंगे।

गृह सचिव विजय वर्धन ने हरियाणा के सभी जिला उपायुक्त को आज रात 12:00 बजे से जन्माष्टमी के अगले दिन तक मंदिरों को खोले जाने का आदेश जारी किया हैं।

इस आदेश को जिला उपायुक्त अपने स्तर पर कुछ नियम और शर्तों के साथ लागू कर सकते है, जिन्हें शहर वाशियों को उस आदेश को मानना होगा।

इस आदेश में यह कहा गया है कि मंदिर में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। इसकी जिम्मेदारी मंदिर के संस्था के लोगों को करनी होगी।

किसी भी व्यक्ति को बिना बिना मास्क मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।

मंदिर के गेट पर मंदिर की तरफ से संस्था के लोगों को सैनिटाइजर की व्यवस्था करवानी होगी।

इसी के साथ मंदिर परिसर की तरफ से एक व्यक्ति को गेट पर इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए बिठाना होगा।

मंदिर में आने वाले लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह होंगी की मंदिर में किसी भी मूर्ति को छूने पर पाबंदी होगी।मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की आरती या प्रसाद का वितरण करने पर पाबंदी रहेगी।

मंदिर में आने वाले भक्तों को भगवान के दर्शन और प्रार्थना दूर से ही करना होगा।

मंदिर में सिर्फ आरती के समय मंदिर के पुजारी को ही आरती करने की इजाजत है।

मंदिर संस्था के लोगों को कल सबसे पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज करवाना होगा।

इसके साथ-साथ हर 3 घंटे बाद पूरे मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन का काम करवाते रहना होगा।

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