हरियाणा में बरोदा उप चुनाव 3 नवंबर को, आचार संहिता हुई लागू, पढ़ें पूरा चुनाव शिड्यूल

चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में बरोदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में  रिक्ति को भरने के लिए आज उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है।  उपचुनाव की घोषणा होते ही इस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान 3 नवंबर, 2020 को होगा।

Haryana: Baroda by-election  on 3 November, Code of Conduct came into force

Chandigarh. The Election Commission of India has today released a by-election program to fill the vacancy in Baroda Assembly Constituency in Haryana. The model code of conduct has come into force in the region as soon as the by-elections are announced. Voting will take place on November 3, 2020.

आयोग द्वारा जारी  कार्यक्रम के अनुसार नामांकन  भरने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर, 2020 है, जबकि नामांकन की जांच 17 अक्तूबर, 2020 को होगी।

उम्मीदवारों द्वारा 19 अक्तूबर, 2020 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 3 नवंबर, 2020 को मतदान होगा और  10 नवंबर, 2020 को मतों की गणना की जाएगी।

आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्ध करवाई गई हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

आयोग ने निर्णय लिया है कि इस उपचुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा।

हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे इसके लिए, अगर मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है, तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी का भी उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

इन 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

उन जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होगी, जिनमें इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा या आंशिक हिस्सा आता है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, राज्य सरकार और संबंधित जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।

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