हरियाणाः एक साल के लिए बढ़ा तंबाकू, पान-मसाला और गुटका पर प्रतिबंध

हिसार। जिला उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिला में आगामी एक वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटका व पान-मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Haryana: Ban on tobacco, pan-masala and gutka extended for one year

Hisar. District Deputy Commissioner Dr. Priyanka Soni said that the manufacture, storage and sale of gutka and pan-masala containing tobacco and nicotine are banned in the district for the next one year. If any person or businessman is found to be defying it, legal action will be taken against him.

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा राज्य में आगामी एक वर्ष के लिए किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन वाले पदार्थों जैसे गुटका व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद के संघटकों के रूप में तंबाकू, व निकोटिन के उपयोग पर विभाग द्वारा 7 सितंबर 2019 को एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अब गुटका, मान-मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कोरोबारी उपरोक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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